गिरिडीह नगर निगम की टीम ने शहरी क्षेत्र में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमों की जांच की। ट्रेड लाइसेंस नहीं होने और क्लिनिक में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन की व्यवस्था नहीं रहने पर जुर्माना का नोटिस जारी किया गया। बताया गया कि इस अभियान में कई प्रतिष्ठानों पर कुल मिलाकर 1.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सहायक उप नगर आयुक्त अशोक हांसदा ने बताया की शहरी क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रेड लाइसेंस की जांच की गयी। साथ ही साथ डॉक्टर लेन स्थित विभिन्न क्लिनिक में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमों की जांच हुई।
कहा कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है। निगम का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। टीम ने डॉ पूजा कुमारी, डॉ. पप्पू कुमार मरांडी, आरके डायग्नोस्टिक सेंटर, कुमार जांच घर, हियर स्पीच थेरेपी, डॉ. नीरज कुमार, सहज जांच घर, व्हाइट डेंटल केयर, डॉ. सुरेश ब्रह्मचारी, श्रीराम फोटो स्टेट, कुमार कंप्यूटर एंड टाइपिंग आदि की जांच की गयी।