प्राइवेट कोंचिंग सेंटर्स पर केंद्र सरकार ने लगाम कस दी है। अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। यानी 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर पाएंगे।
कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे। उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और इससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में डालते हुए गली-मोहल्लों और नुक्कड़ पर धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर खोलना संभव नहीं होगा। संस्थान में आग और भूकंप जैसी आपदाओं से बचने का पूरा इंतजाम करना होगा।
केंद्र ने ये गाइलाइन देश भर में आईआईटी जेईई और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है।