गिरिडीह झारखण्ड

यात्री वाहनों के परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, नहीं लगेगा अब बढ़ा हुआ किराया

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वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा यात्री वाहनों के परिचालन को लेकर जारी पूर्व के निर्देश को स्थगित करते हुए राज्य में व्यावसायिक वाहनों के परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने शुक्रवार को नया आदेश जारी किया है। विभाग ने नए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है।

परिवहन विभाग के आदेश के तहत बस सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों में अब सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य नहीं है। परंतु सीट से ज्यादा सवारी ले जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब बसों एवं अन्य यात्री वाहनों में अब जितनी सीट, उतने यात्री बैठाये जा सकेंगे। हालांकि परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी वाहन मालिक किसी भी प्रकार का वाहन भाड़ा या किराया में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। अब यात्रियों से पूर्व का ही किराया लेना निर्धारित किया गया है। बात दें कि इस संबंध में गिरीडीह अपडेट्स की ओर से दो दिन पूर्व ही सूचनात्मक न्यूज़ प्रकाशित की गई थी। सम्भवना जताई गई थी कि एक दो दिनों में यात्री वाहनों में किराया की कमी और सोशल डिस्टेंस की बाध्यता को समाप्त करने का आदेश जारी किया जा सकता है। शुक्रवार को परिवहन विभाग द्वारा नया आदेश जारी किया गया है।