गिरिडीह

निजी स्कूलों पर खोरीमहुआ अनुमंडल पदाधिकारी ने कसी नकेल, अनाधिकृत शुल्क वसूली पर लगाई रोक, उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश

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गिरिडीह जिले के खोरीमहुआ क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन ने पत्र जारी कर खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत संचालित सभी निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा अनाधिकृत शुल्क वसूली पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। जारी पत्र के अनुसार खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत संचालित सभी निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय को निर्देशित किया गया कि अभिभावकों पर अपने बच्चों के पुनः नामांकन (री-एडमिशन), किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और अन्य सामग्री खरीदने के लिए अधिक राशि वसूल रहे है।

यह कार्य न केवल अभिभावको पर आर्थिक बोझ डालता है बल्कि निम्न वर्गीय/मध्यम वर्गीय अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा की लागत (स्कूल की फीस, ट्यूशन, किताबे आदि) वहन करना मुश्किल हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है।

जिसे लेकर अनुमंडल पदाधिकारी खोरीमहुआ ने निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय को पत्र जारी कर निर्देश दिया कि छात्र-छात्राओं/अभिभावकों से पुनः नामांकन (री-एडमिशन), यूनिफॉर्म या अन्य शैक्षणिक सामग्री की खरीद के लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने पर उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।