गिरिडीह झारखण्ड

जमुआ के पोबी में उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

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झालसा रांची के दिशा निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के अध्यक्ष वीणा मिश्रा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव संदीप कुमार बर्तम के मार्गदर्शन में विधिक सहायता केंद्र चकमन्जो के तहत सोमवार को जमुआ प्रखंड के पोबी पंचायत प्रज्ञा केंद्र परिषर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिला संयुक्त सचिव सह बीसी वीएलई योगेश कुमार पांडेय द्वारा किया जा रहा था।
मौके पर उन्होंने बताया कि संविधान में प्रदत हक,अधिकार,अवसर का संवर्द्धन, अभिरक्षा जानकारी,जागरूकता व सतर्कता से होता है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण सामग्री नही होने पर जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराने के पश्चात उचित हर्जाना पाने का अधिकार ग्राहक के पास होता हैं। सायबर अपराधी से बचने के लिए बताया गया कि कोई भी गोपनीय जानकारी साझा न करे। एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक व सजग रहने का संकल्प लेना चाहिए।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए पीएलवी सुबोध कुमार साव ने ग्रामीणों को जागरुक करते हुए कहा कि ग्राहक समान खरीदने के समय उसे मूल्य पूछने,समान चुनने,देखने का अधिकार पूर्ण रूप से है। समान खरीदने के साथ साथ बिल लेने न भूले। मौके पर झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना के लाभुक कृषकों का ई के वाय सी कर पावती रसीद वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान कमलेश कुमार राम,माधुरी देवी,पूनम देवी,मुन्नी देवी,बेबी देवी,छोटू राम,आनन्द कुमार,महेंद्र राम,सिकंदर यादव, जहवा देवी,शिला देवी,संगीता कुमारी शर्मा ,प्रकाश राम सहित सैकड़ो संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।