गिरिडीह: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ने जारी किया निर्देश
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कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा बुधवार को आदेश जारी किया गया। जारी आदेश में बताया गया कि विगत दिनों में झारखण्ड राज्य में कोरोना संकमित की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कोविड-19 के संकमण के नियंत्रण हेतु समुचित सघन निगरानी कंटेनमेंट जोन निर्माण तथा कांटेक्ट ट्रेनिंग के साथ कोरोना जॉच हेतु विशेष जाँच अभियान की आवश्यकता है। जिसके तहत कोविड-19 संक्रमण के बचाव व रोकथाम हेतु सघन निगरानी तथा कांटेक्ट ट्रेनिंग गतिविधियों की उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में केन्द्रित किया जाना है।
जारी आदेश में बताया गया कि जिले तथा प्रखण्डों में प्रतिदिन संसूचित होने वाले कोविड -19 संकमण के पूष्ट रोगियों की मैपिंग की जाय तथा ऐसे क्लस्टर चिन्हित किये जाएं जहाँ से कोविड -19 के अधिक रोगी सूचित हो रहे हो। यहाँ क्लस्टर का अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है, जहाँ 50 मीटर की परिधि में 24 घंटा में पृथक-पृथक आवासों में तीन से ज्यादा केस संसूचित हुए हैं। बताया गया कि उपरोक्त चिन्हित क्षेत्रों में सर्विलांस गतिविधि में पाए गए सभी लक्षणयुक्त व्यक्ति जिनमें खाँसी , बुखार अथवा सांस लेने में कठिनाई के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें कोविड-19 रोग हेतु एंटीजन जॉच चिन्हितीकरण के 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से करा लेना सुनिश्चित करेंगे। इस जॉच के साथ ही सभी लक्षणयुक्त व्यक्तियों की RTPCR जॉच हेतु भी सैंपल अनिवार्य रूप से लिया जाए। इसके अलावे सम्पर्क में आने वाले सभी लक्षणयुक्त कॉन्टैक्ट की एंटीजन टेस्ट 24 घंटे के अंदर कराने हेतु उनका RTPCR जॉच हेतु सैंपल भी अनिवार्य रूप से लिया जाय। साथ ही इस कार्य हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुमण्डल पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
सभी कोविड-19 पॉज़िटिव व्यक्तियों की होम आइसोलेशन हेतु पात्रता जाँचने तथा को-मोबिडिटी इत्यादि का स्टेटस पता करने हेतु रैपिड रिस्पांस टीम, जिनमें अनिवार्य रूप से एक चिकित्सा अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर निजी अस्पताल में कम से कम कुल बेड का 10 प्रतिशत बेड कोविड-19 रोगियों के लिए चिन्हित कर व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ आवश्यकतानुसार ICU तथा वेंटिलेटर बेड कोविड-19 रोगियों के लिए अलग से चिन्हित कर व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।उपायुक्त द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों को निदेश दिया गया कि उपरोक्त निदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।