गिरिडीह में नही होगी ऑक्सीजन की कमी, औद्योगिक इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन आपूर्ति पर रोक
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कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के संक्रमित मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा एवं ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि जिले में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की संख्या को बढ़ाई जा सके। कोविड-19 के मद्देनजर जिले भर में चिकित्सा उपकरणों, दवाओं सहित चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए जिले में ऑक्सीजन एक जीवन रक्षक दवा है, जिसका जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण और प्रबंधन किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में ऑक्सीजन की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स ऑक्सीजन सिलेंडर व अन्य चिकित्सीय सुविधा बढ़ाने हेतु उचित उपाय किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए उपायुक्त ने महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिया कि जिले के औद्योगिक इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति आज से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाएगी। यह आदेश अभी से प्रभावी होगा।
इन सूचीबद्ध उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा
1. Ampoules & Vials
2. Pharmaceutical
3. Petroleum refineries
4. Steel Plants
5. Nuclear Energy Facilities
6. Oxygen Cyllnder Manufacturer
7. West Water Treatment Plants
8. Food & Water Purification
9. Process Industries