गिरिडीह झारखण्ड

गिरिडीह: कालाबाजारी या निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई

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कोविड- 19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। तथा जिले में धारा 144 लागू किया गया है। वर्तमान अवधि में राशन की मांग बढ़ जाने से कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान की बिक्री की शिकायतें आ रही हैं। इसी के मद्देनजर उपायुक्त के निर्देशानुसार कालाबाजारी की रोकथाम हेतु जिला एवं प्रखंड स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। इसमें जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यपालक दंडाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी के साथ अन्य अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गए है।
इस संदर्भ में उपायुक्त के द्वारा उड़नदस्ता दल में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत प्रतिदिन जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। तथा प्रखंड स्तरीय दल के द्वारा प्रतिदिन कम से कम दो व्यवसायिक प्रतिष्ठान/राशन दुकान तथा जिला स्तरीय दल के द्वारा प्रतिदिन कम से कम तीन व्यवसायिक प्रतिष्ठान/राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेताओं के द्वारा खाद्य एवं अन्य सामग्री का जमाखोरी/कालाबाजारी न हो। यदि किसी दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा जमाखोरी/कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो वैसे दुकानदार/प्रतिष्ठान के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1980 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर आदि का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने खाद्य पदार्थों का रेट लगाएं एवं उसी के अनुसार विक्रय करें। जिला नियंत्रण कक्ष से किसी दुकान/प्रतिष्ठान से कालाबाजारी/जमाखोरी की सूचना मिलने पर उक्त दुकान प्रतिष्ठान का जांच करेंगे। इसके अलावा कालाबाजारी के जांच से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी ब्लैक मार्केटिंग के साथ साथ उपायुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।