झारखंड में अनलॉक-2 के लिए गाइड लाइन जारी, देखे क्या खुल रहा और क्या रहेगा बंद
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झारखंड में गुरुवार दस जून से अनलॉक 2.0 शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस बाबत फैसला हुआ। जमशेदपुर को छोड़कर राज्य के 23 जिलों में अब शाम 4 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। पहले दो बजे तक खोलने की अनुमति थी। इस बार सैलून और पार्लर को भी 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
प्वाइंट में जानिये नए आदेश
1.पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।
2.पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, कास्मेटिक और आभूषण की दुकानों को छोड़कर बाकी सब दुकानें शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी।
3.सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय एक तिहाई कर्मचारियों के साथ 4 बजे तक खुल सकेंगे।
4.शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।
5.रेस्तरां से भोजन की होम डिलेवरी के साथ खुद ले जाने की भी अनुमति प्रदान की गई।
6.शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे।
7.स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे।
8.समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
9. आँगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
10.5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
11.विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति।
12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।
15. राज्य द्वारा कराने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।
16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।
17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।
18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा।
19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।
20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।