छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया है। मंत्रालय ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अनुसार नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे। मंत्रालय के अनुसार, दोपहिया वाहन पर अगर 4 साल से छोटा कोई बच्चा सवार है, तो उसे क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी (Crash Helmet for Kids) है। इसके साथ ही रोड सेफ्टी को लेकर कुछ और भी नियम लागू किए जा रहे हैं।
बच्चों को हेलमेट के साथ ही हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना होगा ताकि बच्चा पीछे से गिरे नहीं। वहीं, वाहन की स्पीड सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रहेगी। नए नियम के लागू होते ही अगर किसी दोपहिया वाहन पर बच्चा बिना हैमलेट के नजर आता है या कोई नए यातायात नियम का उल्लंघन करता है तो उसे एक हजार रुपए जुर्माना के तौर भरना होगा।
साथ ही 3 महीने तक की अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा। दरअसल, ये नया नियम बच्चों को सुरक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है, इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है।