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29 फरवरी के बाद पेटीएम-वॉलेट में डिपॉजिट बंद, बैलेंस नहीं होने पर FASTag भी नहीं करेगा काम, जानें शिफ्ट करने की प्रोसेस

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RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग (FASTag) है तो आपको इसे चेंज करना होगा।

आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दोगुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर दोगुना टोल देना होता है।
हालांकि, 29 फरवरी से पहले आप जो भी पैसा पेटीएम वॉलेट में ऐड करेंगे उसे आप 29 फरवरी के बाद भी खर्च कर सकेंगे।

डिजिटल पेमेंट्स में स्पेशलाइजेशन वाली फिनटेक फर्म पेटीएम ने मंगलवार (13 फरवरी) को कहा कि उसके QR कोड्स हमेशा की तरह काम करते रहेंगे। जिससे मर्चेंट्स यानी व्यापारियों को 29 फरवरी 2024 के बाद भी पेमेंट्स एक्सेप्ट करने की अनुमति मिलेगी।

साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि पेटीएम साउंडबॉक्स और कार्ड मशीन जैसे पेमेंट डिवाइसेज भी हमेशा की तरह चालू रहेंगे।