आज गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में PC &PNDT ACT) से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम” के तहत गिरिडीह जिले में लिंग अनुपात में सुधार के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि लिंग निर्धारण एवं लिंग जांच करने वाले क्लीनिक, चिकित्सक एवं अन्य की पहचान कर गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 (PC &PNDT ACT) अंतर्गत जिला में अनुश्रवण का कार्य करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 (PC &PNDT ACT) का मुख्य उद्देश्य गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन का निषेध करना तथा लिंग आधारित आधारित गर्भपात पर प्रतिबंध लगाकर गिरते लिंगानुपात को सुधारना है। लिंग चयन या लिंग निर्धारण के विभिन्न चिकित्सीय तकनीकों के दुरुपयोग पर रोक लगाने एवं पीसीपीएनडीटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत समुचित प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।