गिरिडीह झारखण्ड

रामनवमी को लेकर गिरिडीह जिला साउंड यूनियन और जिला प्रशासन की हुई बैठक, लिए गए कई निर्णय

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गिरिडीह नगर थाना परिसर में आज गिरिडीह जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा रामनवमी को लेकर गिरिडीह जिला साउंड यूनियन के पदाधिकारी/कार्यकारणी सदस्यों के साथ बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी संजय राणा एवं नगर थाना प्रभारी आर.एन चौधरी द्वारा किया गया। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए।

*बैठक में हुए निर्णय इस प्रकार है*

1. अखाड़ा अथवा जुलूस के लिए डीजे नही देंगे।
2. जुलूस में जाने वाले लाउडस्पीकर बॉक्स की संख्या 4 से अधिक नही होगी जिसकी आवाज की तीव्रता 55-60 डेसिबल से अधिक नही होना चाहिए।
3. मुख्य मार्च पर स्थित अखाड़ा स्थल पर भारी संख्या में साउंड बॉक्स लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
4. सड़कों पर लगने वाले लाउडस्पीकर हॉर्न में किसी भी प्रकार का उग्र नारा/भाषण/सौहार्द बिगाड़ने वाले गीतों का प्रयोग नही करेंगे।माइक का प्रयोग केवल भीड़ को निर्देशित करने में हेतु ही होगा।
5. सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुसार रिमिक्स गीतों/माइक से भाषणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
6. किसी भी अखाड़ा परिषद/समिति को साउंड देने से पूर्व पांच सदस्यों का पहचान पत्र लेकर अपने पास रखेंगे।
7. बुकिंग करने के समय अपने लेटरपेड पर साउंड सिस्टम लेने वाले समिति का पूरा पता और पांच नंबर लेकर रखेंगे।

सुप्रीम कोर्ट आदेश अनुसार रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक ध्वनि प्रदूषण यंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे।
अस्पताल, न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान, पूर्व से विवादित स्थल, ज़िला प्रशासन द्वारा घोषित शांति क्षेत्र के 100 गज की दूरी तक साउंड सिस्टम का प्रयोग नही करेंगे।
लाउडस्पीकर में ऐसा किसी भी प्रकार का भाषण-नारा ,गीतों का प्रयोग नही करेंगे, जिससे किसी धर्म अथवा जाति-समुदाय में टकराव की संभावना बने।