माननीय झालसा रांची के निर्देशानुसार ,प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के अध्यक्ष और जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव संदीप कुमार बर्तम के आदेशानुसार,विधिक सहायता केंद्र चकमन्जो के तहत राष्ट्रीय बाल दिवस के शुभावसर पर शनिवार को जमुआ प्रखंड के पंचायत पोबी के ग्राम शानडीह में कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित बच्चों को पीएलवी सुबोध कुमार साव ने बाल अधिकार के संबंध विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सभी बच्चों को सम्मानपूर्वक से जीने का अधिकार है।
चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना कानून अपराध है और इसे निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है।ऐसे गरीब बच्चा जिसका माता पिता नही है उसे फॉस्टर केयर और स्पॉन्सरसीप के तहत लालन पालन एवं पोषण करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो जिला संयुक्त सचिव योगेश कुमार पाण्डेय ने संवैधानिक मूल कर्तव्य,दायित्व,अधिकार बोध कराते हुए कहा कि विभिन्न अधिनियमो की जानकारी देते हुए कहा कि जानकारी ,जागरूकता,सतर्कता से ही प्रदत हक अधिकार की अभिरक्षा होता है। मौके पर उपस्थित बिंदु गुप्ता,गुंजन कुमारी,शिवानी कुमारी,अनिका कुमारी,काजल कुमारी,रोशन कुमार साव,महादेव कुमार,नीरज कुमार,अनुज कुमार,सुमन कुमार,कृष्णा कुमार साव,करिश्मा कुमारी,कुमकुम कुमारी,अरविंद कुमार आदि मौजूद थे।