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मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कहा-हाईकोर्ट जा सकते हैं

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यूट्यूबर मनीष कश्यप को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोपी मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया।

यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु एक शांत राज्य है। आपने वहां अशांति फैलाने की कोशिश की। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और बिहार में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने से मना कर दिया।

जमानत और तमिलनाडु सरकार की तरफ से लगाया गया NSA हटाने पर भी आदेश नहीं दिया। इसके साथ ही सर्वोच्‍च अदालत ने कहा कि राहत के लिए हाई कोर्ट जाइए।

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