उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज सुनवाई हुई। जमीयत की मांग को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जमीयत उलेमा ए हिंद की अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को तय प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही बुलडोजर से घरों को गिराने का निर्देश जारी करे। अर्जी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए बुलडोजर से कार्रवाई मामले में सरकार से तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्रवाई को उचित बताते हुए कहा कि यह किसी को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि गलत तरीके से निर्माण कार्य कराने वालों पर कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि कोई भी इमारत गिराने से पहले संबंधित पक्ष को नियमानुसार नोटिस दिया जाता है।