झारखंड में चलनेवाली बसों और आठ नवंबर से दूसरे राज्यों के लिए जानेवाली अंतरराज्यीय परमिट वाली बसों में अब सोशल डिस्टैंसिंग की बाध्यता खत्म हो जायेगी। अब बसों में पूरी क्षमता के हिसाब से यात्रियों को बैठाया जा सकेगा। अन्य वाहनों जैसे ऑटो, टैक्सी आदि में भी जारी सोशल डिस्टैंसिंग से लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही लॉकडाउन के पहले जो भाड़ा लिया जा रहा था अब बस संचालक यात्रियों से उतना ही भाड़ा वसूल कर सकेंगे। बढ़ा हुआ भाड़ा लेने पर कार्यवाही होगी।
इस संबंध में परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। एक-दो दिनों में इस संबंध में आदेश जारी होगा। प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है कि यात्री वाहनों में सोशल डिस्टैंसिंग समाप्त होने के बाद वाहन संचालक सोशल डिस्टैंसिंग लागू होने से पूर्व का किराया ही यात्रियों से लेंगे। वे किसी भी सूरत में यात्रियों से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेंगे। ऐसा करने पर विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
आपको बता दे कि दो दिन पहले ही गिरिडीह अप्डेट्स ने बस संचालकों की मनमानी के खिलाफ खबर बनाई थी और राज्य सरकार से लेकर कई लोगो को ट्वीट भी किया था।