गिरिडीह शहरी क्षेत्र का वार्ड नम्बर-14 कंटेन्मेंट जोन घोषित
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कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले में धारा 144 लागू किया गया है। गिरिडीह जिला अंतर्गत बढ़ते कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गिरिडीह जिले के वार्ड संख्या 14 में अधिक कोरोना व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने एवं कुछ संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु होने के पश्चात सम्बन्धित क्षेत्र के चिन्हित स्थान को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आम जनता के अनावश्यक आवागमन को रोकने के लिए वार्ड संख्या 14 के क्षेत्रों में पूर्ण बैरिकेटिंग की गई है। जिसमें सभी प्रकार का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है और बैरिकेट किया गया है। सभी से आग्रह है सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उचित अनुपालन करें।
कंटेन्मेंट जोन के लिए जारी किए गए विशेष दिशा-निर्देश
■ उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत में एक स्थान पर किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा जमावड़ा या समूह बनाना प्रतिबंध रहेगा।
■ उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत में धार्मिक स्थल (दर्शनार्थियों के लिए) संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी।
■ घर में रहें सुरक्षित रहें। किसी भी प्रकार की वस्तु/राशन की जरूरत हो तो उसे घर पर ही मंगवाएं।
■ उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत में किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब होने पर वे चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। एवं अपने नजदीकी अस्पताल में भर्ती हो जाय।