Site icon GIRIDIH UPDATES

गिरिडीह सदर क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, अगले आदेश तक जुलूस, रैली व प्रदर्शन पर रोक

Share This News

गिरिडीह सदर एसडीओ विशालदीप खलखो के आदेश पर रविवार की सुबह सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। यह आदेश 13 फरवरी सुबह 8 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार गिरिडीह सदर क्षेत्र में सभी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, मेला, चार या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने, साथ ही अस्त्र-शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन, जुलूस और सड़क जाम करने पर भी रोक रहेगी। साथ ही गिरिडीह में सोशल मीडिया पर नजर रखने की बात आदेश में कही गई है। सोशल मीडिया में किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कार्यवाई करने की बात कही गई है।

*वैवाहिक-धार्मिक समारोह पर रोक नही*
यह आदेश सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों, पुलिस, अर्धसैनिक बल, बैंक गार्ड, पर प्रभावी नहीं होगा। इसके अलावा दाह संस्कार, वैवाहिक समारोह, धार्मिक समारोह पर भी यह आदेश शिथिल होगा। शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बस पड़ाव में प्रतिक्षारत यात्री और बस पर सवार यात्री पर भी निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगा।

Exit mobile version