जिले में ई-पास की अनिवार्यता खत्म, जानिए ई-पास की आवश्यकता कब होगी
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इंटर स्टेट एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट निजी वाहनों से आवागमन करने की स्थिति में ई-पास एवं वैद्य फोटो पहचान पत्र रखना होगा। हवाई/रेल मार्ग करने के लिए वैद्य टिकट रखना होगा। इस हेतु epassjharkhand.nic.in से ई-पास डाउनलोड किया जा सकता है।
◆ जिले में आवागमन हेतु ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
◆ राज्य के अंदर कॉमर्शियल पंजीकृत टैक्सी से आवागमन की अनुमति बिना ई-पास की होगी।
◆ राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले निजी वाहनों/टैक्सी को ई-पास की आवश्यकता होगी।
◆ भारत सरकार एवं झारखंड सरकार एवं अन्य राज्य सरकार की वाहन के आवागमन हेतु ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
◆ राज्य से गुजरने वाले वाहनों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
◆ बस परिवहन सेवा प्रतिबंधित रहेगी। सिर्फ जिला प्रशासन द्वारा प्रयोग किए जा रहे बसों के परिवहन की अनुमति होगी। औद्योगिक/माइनिंग संस्थानों के कार्यों में संलग्न कर्मियों के आवागमन में प्रयुक्त हो रहे बसों/वाहनों की परिचलन की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा (जिला परिवहन पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी) द्वारा निर्गत किया जाएगा।