गिरिडीह अनुमंडल दंडाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने आदेश जारी करते हुए किसी भी शैक्षणिक संस्थान परिसर के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद, सिगरेट की पाबंदी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अनुमंडल दंडाधिकारी के कोपटा एक्ट के तहत इस कारवाई को करने का आदेश देते हुए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया है।
इसके तहत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के 100 गज परिधि के अंदर तंबाकू उत्पादों, सिगरेट की बिक्री पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी।
कोई भी व्यक्ति तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए उपलब्ध कराएगा और ना ही बेचने की अनुमति देगा। अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश से यह निषेधाज्ञा 07 जून दोपहर से अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।