गिरिडीह झारखण्ड

गिरिडीह: हत्या के दो अलग-अलग मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा की अदालत ने शनिवार को हत्या के दो अलग-अलग मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया है।

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेड़मुक्का गांव से संबंधित मामले में दयानंद कुमार सिंह की हत्या में उसके बड़े भाई बैजनाथ सिंह को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

वहीं गाण्डेय थाना क्षेत्र के हरिपालडीह गांव के रंजीत वर्मा के हत्या मामले में अदालत ने हरिपालडीह गांव निवासी बीरबल सिंह, किशोर सिंह उर्फ श्री सिंह, गणेश सिंह, वकील सिंह उर्फ बेंगा राय एवं बिनोद सिंह को भादवि की धारा 302/149 के आरोप में आजीवन कारावास एवं 10- 10 हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

वहीं भादवि की धारा 147 के आरोप में दो साल सश्रम कारावास, भादवि की धारा 148 के आरोप में तीन साल सश्रम कारावास एवं भादिव की धारा 323/149 के आरोप में छह माह सश्रम कारावास एवं 200 रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।