बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार-सह-उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया गया है। गिरिडीह जिला समेत राज्य के अन्य जिलों में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त ने आदेश जारी किया है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश को जिले में लागू करने की जिम्मेवारी सभी वरीय इंसिडेंट कमांडर एवं इंसिडेंट कमांडर, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों की होगी। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।
●सभी इनडोर व आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह व अंतिम संस्कार को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा। शादी, विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 200 व अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी।
●सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक व त्यौहार के जुलूस सहित को निकाले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
●किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर भी प्रतिबंध है।
●सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, शिक्षण कार्य ऑनलाइन/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा। वर्ग 10वीं एवं 12वीं के वैसे छात्र-छात्राएं जो वर्ष 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें ऑफलाइन क्लास की अनुमति होगी। परंतु यह अनिवार्य नहीं होगा अभिभावक कि यदि सहमति हो तो कोरोना प्रोटोकॉल के सभी एतिहात के तहत ऑफलाइन क्लास की जा सकती है।
●सभी तरह के मेला प्रदर्शनी पर प्रतिबंध है।
●सभी जिमखाना, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
●सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगी, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु स्टेडियम में आने की अनुमति होगी।
●सभी पार्क बंद रहेंगे। सभी होटल/रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50% लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी।
●किसी भी धार्मिक कार्य हेतु स्थल की क्षमता के 50% लोगों के साथ करने की अनुमति होगी परंतु कोविड-19 प्रोटोकॉल के एतिहात यथा फेस मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
●बैंकट हॉल में शादी विवाह अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। शादी/ विवाह/ अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिंग किए जाने पर बैंकट हॉल को सील करते हुए संबंधित संचालक/ प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
●सभी व्यापार स्थल/दुकान/रेस्टोरेंट्स/ क्लब रात्रि 8:00 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। खाने के टेक होम या डिलीवरी पर रोक नहीं होगी।
●किसी भी सरकारी कार्यालय/निजी कार्यालय/व्यापार प्रतिष्ठान/ धार्मिक स्थल/ कार्यक्रम स्थल/ रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट/ बस/टैक्सी/ ऑटो रिक्शा अन्य सार्वजनिक स्थल यथा दुकाने आदि पर बिना मास्क/ फेस कवर के प्रवेश करना आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
●वैसी सभी गतिविधियां जिन्हें विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, कंटेनमेंट जोन के बाहर उनके लिए अनुमति होगी।
● किसी भी व्यक्ति के द्वारा गाईडलाईन के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 51 से 60 एवं आईपीसी की धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।