उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया कि दिनांक 30.10.20 को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी त्योहार (पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्मदिन) मनाया जाना है। यह पर्व मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा चांद के दृष्टिगोचर होने पर मनाई जाती है। पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पर बनाए जाने वाले इस त्यौहार में मोहल्ले में तकरीर, मिलाद, फातिहा, नात-ए-कलाम, आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। *उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने सभी जिलेवासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि आने वाले त्योहार व कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाएं। इस दौरान फेस मास्क की अनिवार्यता, साफ सफाई, 2 गज की सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करें।
उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधि व्यवस्था एवं संप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाई की जाए तथा आवश्यकतानुसार असामाजिक तत्वों के विरुद्ध धारा 107 के अंतर्गत पूर्व में ही निरोधात्मक कार्रवाई कर ली जाए एवं तत्परता बरतते हुए नोटिस का तमिला भी सुनिश्चित कराया जाए ताकि ईद-ए-मिलाद-उन-नबी त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। त्योहार के दौरान शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला मुख्यालय के सभी 57 संवेदनशील स्थानों पर बल एवं पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
● कोविड-19 संक्रमण प्रचार को देखते हुए मुख्य सचिव, झारखंड सरकार एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत त्योहारों को लेकर जारी दिशा-निर्देश के आलोक में अपने-अपने क्षेत्रों में जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। नियमों की अवहेलना में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
● परिचारी प्रवर, पुलिस केंद्र को निर्देशित किया गया कि सभी पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति दिनांक 30.10.20 के पूर्वाह्न 6:00 बजे तक थाना प्रभारी, नगर/मुफस्सिल/पचंबा को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही परीचारी प्रवर, पुलिस केंद्र लाठी बल/सशस्त्र बल को बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट एवं केनशील्ड के साथ प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। यह प्रतिनियुक्ति दिनांक 30.10.20 के प्रातः 06:00 बजे से लेकर रात्रि 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
● पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, नगर/मुफस्सिल/पचंबा को निर्देश दिया गया कि पुलिस केंद्र से आए बालों को अपने विवेक का इस्तेमाल कर उपरोक्त स्थानों पर प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे ताकि उक्त अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनी रहे। थाना प्रभारी, नगर/मुफस्सिल/पचंबा उपरोक्त स्थानों पर अपने-अपने थाना क्षेत्रों में थाना स्तर से पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
● पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, नगर/मुफस्सिल/पचंबा उपरोक्त बल के अतिरिक्त थाना स्तर से भी बल एवं पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। साथ-ही-साथ पुलिस केंद्र से बलों एवं थाना में उपलब्ध बलों को शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।
● पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, नगर/मुफस्सिल/पचंबा एवं पुलिस उपाधीक्षक, प्रथम/द्वितीय/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, स्वयं भ्रमणशील रहकर शांति ओम विधि व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।
● अग्निशाम पदाधिकारी, गिरिडीह अग्निशमन वाहन की प्रतिनियुक्ति नगर थाना में अगले आदेश तक के लिए करेंगे*
● सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी त्योहार के दौरान विशेष निगरानी रखेंगे ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो पाए। अनुमंडल पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर अपने-अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी तथा थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। साथ ही वरीय प्रभार में रहकर जिले की गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।
● ड्राप गेट में प्रतिनियुक्त बल एवं पदाधिकारी भारी वाहनों का प्रवेश दिनांक 30.10.20 को प्रातः 06:00 से लेकर रात्रि 11:00 बजे तक शहरी क्षेत्र में नहीं होने देंगे।