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पूजा स्थलों पर कोरोना से बचाव एवं रोकथाम के लिए उपायुक्त ने जारी किया गाईडलाईन

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👉 कंटेन्मेंट जोन के अंतर्गत धार्मिक जगह/पूजा स्थल बंद रहेंगे। सिर्फ कंटेन्मेंट जोन के बाहर ही धार्मिक स्थल/पूजा स्थल खुले रहेंगे।

👉 धार्मिक जगहो/पूजा स्थलों में दो लोगों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी रखना आवश्यक होगा। एक बार में अधिकमत 50 लोगों को ही रहने की अनुमति होगी।

👉 धार्मिक जगहों/पूजा स्थलों में किसी को भी न्यूनतम 6 फीट की दूरी रखने का अनुपालन करना होगा।

👉 धार्मिक स्थल/पूजा स्थल में श्रद्धालु/भक्तगण आसपास के जोड़ने वाले क्षेत्र/गली में नहीं घूमेंगे।

👉 आगंतुकों के बीच सामजिक दूरी का पालन करना आवश्यक होगा। सामजिक दूरी का पालन कराने के लिए धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों पर मार्किंग कराने की व्यवस्था करानी होगी।

👉 किसी भी परिस्थिति में धार्मिक स्थल/पूजा स्थल में भीड़ एकत्रित नहीं होगा। धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल के प्रबंधकों के द्वारा किसी दिन या सभी दिनों में भीड़ एकत्रित किया जाता है तो वो अपने अनुमंडल पदाधिकारी को इस संबंध में पूर्व में ही सूचित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भीड़ के नियंत्रण हेतु दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जब तक भीड़ के नियंत्रण की व्यवस्था एवं भीड़ नियंत्रण नहीं हो जाता तब तक धार्मिक स्थल/पूजा स्थल को बंद रखा जाएगा।

👉 अत्यधिक भीड़ उमड़ने की स्थिति में जिला दण्डाधिकारी द्वारा ऑनलाइन एंट्री पास की व्यवस्था करायी जायेगी।

👉सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी जो फेस कवर/मास्क पहन कर आयेंगे।

👉 धार्मिक जगहों/पूजा स्थलों में हर समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

👉 पुजारी को मंत्रोच्चार/प्रार्थना/भजन आदि अनुष्ठान के समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

👉 मूर्तियों/प्रतिमाओं/पवित्र ग्रंथों/घंटियों को छूने की मनाही होगी।

👉 सामूहिक गान या जगराता पर भी रोक रहेगी।

👉 प्रसाद/भोग का वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

👉 भक्तों के उपर पवित्र जल या किसी प्रकार का छिड़काव प्रतिबंधित रहेगा।

👉 धार्मिक स्थल पर काॅमन मैट प्रतिबंधित रहेगा। भक्तजनों को अपना मैट/आसन खुद लाना होगा और वापस घर ले जाना होगा।

👉 पुजारी और भक्तजनों की बीच किसी भी प्रकार का शारीरिक संपर्क नहीं होगा।

👉 एक दूसरे को बधाई/ शुभकामनाएं देते समय सभी शारीरिक दूरी का आवश्यक रूप से पालन किया जायेगा।

👉 प्रवेश द्वार पर अचूक रुप से थर्मल स्कैनिंग व हैंड सैनेटाइजिंग की व्यवस्था हो।

👉 सिर्फ असिम्टोमेटिक लक्षणों वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

👉 जूते या अन्य कोई फुटवियर अपने वाहनों में उतारकर रखना होगा। अगर बाहर रखना जरूरी हो तो उसे अलग-अलग जगह रखना होगा, जिसकी सुरक्षा परिवार के व्यक्तियों द्वारा की जाएगी।

👉 पार्किंग स्थलों पर भीड़ नियंत्रण करने के लिए पूरी व्यवस्था करनी होगी। सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।

👉 प्रवेश द्वार व निकास द्वार अलग-अलग बनाया जायेगा।

👉 धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों पर, साथ ही हाथ पैर धोने वाले जगह पर नियमित अंतराल पर सैनिटाइजिंग की पूरी व्यवस्था करनी होगी।

👉 फर्श को समयांतराल पर साफ करना होगा।

👉अतिथि एवं कर्मियों के द्वारा प्रयोग किए गए फेस कवर/मास्क का निस्तारण सही ढंग से किया जाए।

👉 फेस कवर/मास्क/ग्लव्स को अच्छी तरह से निपटाने हेतु डस्टबिन की व्यवस्था होगी।

👉 किसी प्रकार का मेले या जुलुस का आयोजन नहीं किया जायेगा। परिसर में अवस्थित दुकान/स्टॉल/कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।

👉 किसी भी व्यक्ति के द्वारा गाईडलाईन के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 51 व 60 के अंतर्गत धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।

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