झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि तीन हफ्ते के भीतर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करे। पूर्व पार्षद रोशनी खलखो और अरुण झा की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते अदालत ने यह आदेश दिया है। राज्य के 34 नगर निकायों में चुनाव लंबित है। इनमें से 14 में मई 2020 से ही चुनाव लंबित है।
रिट याचिका पर सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया है, उसकी प्रति राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग एवं रांची नगर निगम को तुरंत फैक्स के मध्यम से दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने कमेंट्स में निकाय चुनाव नहीं कराने को संवैधानिक तंत्र की विफलता बताया है।
क्यों नहीं हुआ है चुनाव
राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग गठन कर पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए थ्री लेयर टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही थी। लेकिन झारखंड सरकार अब तक आयोग का गठन कर ही नहीं सकी है। सरकार ने कहा था कि ओबीसी उम्मीदवारों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण कर आरक्षण देगी। ऐसा नहीं हो पाने की वजह से अब तक चुनाव नहीं हो सका।