झारखंड में प्रदूषण की आशंका को देखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पटाखों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि दीपावली की रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ें।
इसके अलावा छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय भी पटाखे मात्र दो घंटे चलाए जाएंगे। आदेश में प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बताया है कि झारखंड की एयर क्वालिटी अच्छी है। इसे बरकरार बनाए रखने के लिए निर्धारित समय में ही पटाखें फोड़ें।
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के मुताबिक दीपावली, गुरु पर्व पर रात 8-10 तक पटाखे चलाने की इजाजत होगी। छठ में सुबह 6 से 8 बजे तक ही पटाखे छोड़े जा सकेंगे। वहीं क्रिसमस और नव वर्ष की मध्य रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकते हैं।
इस निर्देश के उल्लंघन पर आइसीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई जिले के डीसी स्तर से की जाएगी।