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पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन

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जमुआ /विकाश यादव

जमुआ प्रखण्ड क्षेत्र के ग्राम पंचायत जगन्नाथडीह में शुक्रवार को माननीय नालसा नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के अध्यक्ष के आदेशानुसार ,जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव के मार्गदर्शन में पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत का अमृत महोत्सव के शुभअवसर पर कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सहायता केंद्र प्रखंड कार्यालय जमुआ के पीएलवी सुबोध कुमार साव ने उपस्थित लोगों को नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना) योजना-2016 के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सीनियर सिटीजन को सरकार मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर अधिक टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत 30 हजार रुपए तक की छूट ले सकते हैं। अधिक टैक्स छूट का लाभ सीनियर सिटीजन को तीन लाख रु तक का इनकम टैक्स फ्री होता है।

सीनियर सिटीजंस को पासपोर्ट के लिए पुलिस वैरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने एवं उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर छह माह तक कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। वृद्धा लोगो का देखभाल करना,खान पान पर विशेष ध्यान देना, पूरे परिवार का कर्तव्य है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के तहत वरिष्ठ नागरिक का परित्याग दंडनीय अपराध है। इसके तहत तीन महीने की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद 90 दिन के भीतर इसका निपटारा करना होता है। शिविर के कानून और क़ानूनी अधिकार का विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया ,ग्रामीण क्षेत्र में कानून के जानकारी के आभाव में लोगो को इंसाफ नहीं मिल पता है ऐसे में इस तरह के शिविर आयोजन करके लोगो को जागरूक करना सराहनीय पहल है। उक्त अवसर पर समाज सेवी रविन्द्र सिंह,रामजी साव,मिथलेश कुमार सिंह,सहदेव मंडल,राजेंद्र राम,नागेश्वर राय, टुनटुन साव, जयदेव पासवान,मुख़्तार अंसारी, इत्यादि लोग उपस्थित थे।

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