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भ्रूण हत्या, बाल विवाह उन्मूलन को लेकर छात्राओं को किया गया जागरूक

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झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के अध्यक्ष और डालसा के सचिव संदीप कुमार बर्तम के मार्गदर्शन में शनिवार को जमुआ प्रखंड के कानूनी साक्षरता क्लब लंगटा बाबा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मिर्जागंज में प्रधानाध्यापक जयप्रकाश राय की अध्यक्षता में कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।पीएलवी सुबोध कुमार साव ने उपस्थिति बच्चों को बाल विवाह के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया।लड़का का उम्र कम से कम 21 वर्ष और लड़की का उम्र कम से कम 18 वर्ष होने के बाद ही विवाह के योग्य माना जाता है।
बाल विवाह करना कानून अपराध है।माँ और बच्चा मानसिक रूप से बीमार रहते है।भ्रूण हत्या,लिंग जांच को रोकने के कानून के संबंध में जानकारी दिया गया।गर्भ की लिंग जांच करना और लिंग बताना दण्डनीय है।यदि अपने स्वेच्छा या संबंधित व्यक्ति के दबाव से लिंग जांच करवाता है तो तीन साल की जेल और पचास हज़ार रुपए तक का जुर्माना ।दोबारा अपराध करने से पांच साल तक कि जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
अगर किसी औरत को लिंग जांच के लिए मजबूर किया गया हो उस औरत को सजा नही दी जाएगी।गणित शिक्षक बसंत कुमार साव ने कहा कि सामाजिक कुप्रथा दहेज़ बाल विवाह का पोषक होता है जो कानूनन अपराध है। बुलबुल,अपना विचार व्यक्त किए।मौके पर उपस्थित आदेशपाल सुलेचना देवी,लक्ष्मण टुडू,श्रुति कुमारी,खुशबू कुमारी,अंजली कुमारी,पूजा कुमारी,कलावती कुमारी निशा कुमारी,मौसम कुमारी,नंदनी कुमारी,सुमन कुमारी,ज्योति कुमारी,बबिता कुमारी,सुनीता कुमारी,सोनाली कुमारी आदि मौजूद थे।
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