झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से दीपावली और छठ में होने वाले वायु प्रदूषण रोकने की तैयारी किया गया है। पर्षद ने वायु प्रदूषण (ध्वनि समेत अन्य) को नियंत्रित रखने के संबंध में जरूरी आदेश जारी किए गए हैं। दीवाली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे ही चलाए जा सकेंगे। इसके लिए रात्रि 8 बजे से 10 बजे का समय तय किया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि झारखंड के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी या संतोषजनक श्रेणी में हैं। ऐसे में वैसी ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसीबल से कम हो। पटाखे भी मात्र दो ही घंटे जलाए जाएंगे। दीपावली की रात 8 से 10 तक पटाखे चलाने का आदेश दिया गया है। साथ ही गुरु पर्व पर भी यही समय सीमा रहेगी। छठ में प्रातः छह से आठ बजे तक तथा क्रिसमस और नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 तक ही इसकी इजाजत रहेगी।