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नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, चार महीने के अंदर शुरू करें प्रक्रिया

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नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार माह के अंदर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। आज 16 जनवरी को इस मामले की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई,

इस दौरान कोर्ट के आदेश पर राज्य के मुख्य सचिव भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान एक बार फिर सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी दी गई।

सरकार ने कोर्ट को ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे ट्रिपल टेस्ट की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए चार माह के अंदर प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।

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