गिरिडीह झारखण्ड

झारखंड परिवहन विभाग का दिशा निर्देश जारी, बस व ऑटो संचालन के लिए इन शर्तों का पालन जरूरी

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बस सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों में यात्रियों से पहले से तय किराया ही लेना है। इससे ज्यादा पैसा लेनेवाले वाहन संचालक व स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं, सीट से ज्यादा सवारी ले जाने पर भी कार्रवाई की जायेगी। बस या अन्य व्यावसायिक वाहनों में सीट भर सवारी ही बैठा सकते हैं। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बसों के शीशे खुले रखने को कहा गया है, ताकि हवा आ जा सके।
वहीं, यात्रियों से भी टीका लेकर यात्रा करने की अपील की गयी है। चालक व सह चालक सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों को नियम के तहत सैनिटाइज करना है। यात्रा के दौरान यात्री व स्टाफ सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकेंगे। गुटखा, धूम्रपान, खैनी पर रोक रहेगी। बस परिचालन को लेकर विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी। बस संचालकों से कहा गया है कि वे अपने स्टाफ को कोरोना का टीका दिलाना सुनिश्चित करें।