गिरिडीह झारखण्ड

खाद्य सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार एवं राज्य में पान मसाला जांच को लेकर दस दिवसीय खाद्य जांच प्रयोगशाला हुआ संपन्न

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उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार एवं राज्य में पान मसाला के प्रतिबंध को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए जागरूकता अभियान के तौर पर चलंत खाद्य जाॅंच प्रयोगशाला का गिरिडीह जिले में 10 दिवसीय का संचालन विधिवत रूप से हो गया। यह कार्यक्रम 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चला। को सम्पन्न हुआ। देश में चल रहे “ईट राईट इंडिया” कार्यक्रम गिरिडीह जिला में भी यह अभियान चलाया जा रहा था। इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी, सदर SDM प्रेरणा दीक्षित को बनाया गया था।
10 दिनों तक चले इस अभियान में गिरिडीह जिले के चारों अनुमण्डल के अनुमण्डल पदाधिकारी, क्रमाश: प्रेरणा दीक्षित, प्रेमलता मुर्मू, राम कुमार मंडल, और धीरेन्द्र कुमार सिंह, के अलावे खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, डाॅ0 पवन कुमार शामिल थे। और इन लोगों के द्वारा चलंत खाद्य जाॅंच प्रयोगशाला का सफलता पूर्वक संचालन किया गया। गिरिडीह जिला अन्तर्गत गिरिडीह सदर, बेंगाबाद, गाण्डेय, डुमरी, जमुआ, खोरिमहुआ, सरिया एवं बगोदर में चलंत प्रयोगशाला के द्वारा खाद्य प्रतिष्ठान के संचालकों एवं आम जनता के द्वारा खाद्य सामग्रियों जैसे दुध एवं दुध से बनी मिठाईयाॅं एवं अन्य मिठाईया, मसाला, पनीर, पानी की जाॅंच करायी गयी। और जाॅंच परिणाम के आधार पर संचालकों एवं उपभोक्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश व सुझाव दिया गया।
इस क्रम में 90 से अधिक खाद्य कारोबारियों से खाद्य नमूना को लेकर जाॅंच की गयी तथा 20 से ज्यादा डेमो के द्वारा 100 से ज्यादा खाद्य कारोबारियों को एवं लगभग 500 उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा की बारिकियों को समझाया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-अभिहित अधिकारी, गिरिडीह के निर्देश पर विभिन्न छोटे बड़े होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फुड ढाबों आदि में भी जांच किया गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों के अनुसार ही स्वच्छ एवं मानक तरीके से खाद्य पद्वार्थों के निर्माण एवं प्रसंस्करण करने के निर्देश भी दिये गये।चलंत प्रयोगशाला के माध्यम से ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं एल0सी0डी0 पर विडियो के द्वारा खाद्य कारोबारियों एवं उपभोक्ताओं के बीच खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रचार-प्रसार भी किया गया। साथ ही साथ राज्य में प्रतिबंधित पान मसाला एवं निकोटिन युक्त पान मसाला का सेवन न करने एवं विक्रय, भंडारण, वितरण एवं परिवहन न करने की सूचना की उधद्योशणा भी किया गया।