गिरिडीह झारखण्ड

22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, देखें क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

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22 अप्रैल, 2021 से 29 अप्रैल, 2021 तक राज्य सरकार की ओर से ‘स्वास्थ सुरक्षा सप्ताह’ मनाने की घोषणा की गयी है। सरकार का प्रयास है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अनावश्यक सभी तरह की सेवाओं पर एक हफ्ते के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने और संक्रमण की रफ़्तार को कम करने में सहायता मिलेगी। सरकार की ओर से इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन्स जारी कर दी गयी है। देखिये किन सेवाओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है, और किन सेवाओं पर 29 अप्रैल तक रोक लगाई गयी है।

ये खुले रहेंगे

मेडिकल- दवा व मेडिकल इक्विपमेंट शाॅप, हेल्थ केयर सेंटर, पीडीएस दुकानें, पेट्राेल पंप, सीएनजी-एलपीजी आउटलेट्स।
दुकानें- किराना दुकान, जनवितरण प्रणाली की दुकाने, फल-सब्जी की फुटपाथ दुकानें, दुग्ध उत्पाद, पशु आहार, मिठाई और इससे जुड़ी थाेक और खुदरा दुकानें। सड़क किनारे ढाबे भी खुले रहेंगे।
परिवहन- सामानाें की ढुलाई जारी रहेगी। ट्रांसपाेर्ट कार्यालय खुले रहेंगे। वाहन मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी।
कृषि कार्य जारी रहेंगे। इससे जुड़े दुकान और कार्यालय खुले रहेंगे। औद्याेगिक और खनन कार्य जारी रहेंगे। मनरेगा सहित निर्माण कार्य हाेंगे।
ई-काॅमर्स- सेवाएं जारी रहेगा। कुरियर सेवा जारी रहेगी। वेटरनरी की दुकानें, काेल्ड स्टाेरेज व वेयरहाउस खुलेंगे।
बैंक, एटीएम, वाणिज्य, इंश्याेरेंस, सेबी के कार्यालय और केंद्र सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय खुले रहेंगे।
ऑफिस- स्वास्थ्य, गृह एवं आपदा, पेयजल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, पुलिस मुख्यालय, फायर सर्विस, उपायुक्त, नगर निगम नगर निकाय, बीडीओ-सीओ,सीडीपीओ ऑफिस खुलेंगे।

इन पर पाबंदियां

​​​​​विवाह- शादी समाराेहों में 50 से अधिक लाेग शामिल नहीं हाे पाएंगे। अंतिम संस्कार और श्राद्धकर्म में भी अधिकतम 30 लाेगाें के ही शामिल हाेने की अनुमति।
शैक्षणिक संस्थान- स्कूल, काॅलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग, ट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे।
परीक्षाएं- राज्य द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं स्थगित।
जुलूस- धार्मिक और अन्य सभी प्रकार के जुलूस पर राेक। मेला-प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध।
सिनेमा हाॅल- मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, जिम्नेजियम, पार्क, स्वीमिंग पुल खोलने की भी इजाजत नहीं होगी।
यात्रा- प्लेन और ट्रेन के यात्रियों काे आवागमन की छूट। पर मास्क जरूरी।