झारखंड के नगर निकायों के आनेवाले चुनाव में दो से अधिक संतानों वाले वैसे लोग उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे, जिनकी आखिरी संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ हो। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। राज्य में सभी 49 नगर निकायों के चुनाव का बिगुल अगले कुछ दिनों में बजने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह पहली बार है, जब राज्य के सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।
बताया गया है कि नगरपालिका अधिनियम का यह प्रावधान 5 फरवरी 2012 से लागू हुआ है और इसके एक साल की अवधि के बाद किसी व्यक्ति की तीसरी संतान हुई है तो उसकी उम्मीदवारी का आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। जुड़वां बच्चे अथवा अडॉप्ट किए गए बच्चे को भी दो बच्चों की गिनती में शामिल किया जाएगा। उम्मीदवारों का पर्चा भरने के दौरान खुद से इसकी घोषणा करनी होगी। घोषणा में गलत जानकारी दिए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आरक्षण रोस्टर को गजट में प्रकाशित करने का काम अंतिम चरण में है। एक-दो दिन में सभी 49 निकायों में रोस्टर का गजट प्रकाशित कर दिया जाएगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गयी है। उसके बाद कभी भी राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है।