गिरिडीह झारखण्ड

बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे प्रतिष्ठानों पर गिरिडीह नगर निगम ने किया 10 हजार का जुर्माना

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नगर निगम की टीम ने शहर में बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित प्रतिष्ठानों पर 10-10 हजार का जुर्माना ठोंका। इन्फोर्समेंट टीम ने गुरुवार को शहरी क्षेत्र के लिबर्टी शोरुम और हेस्टी-टेस्टी रेस्टोरेंट को बगैर ट्रेड लाइसेंस के व्यापार करने के एवज में छापामारी कर जुर्माना लगाया गया।

छापेमारी क्रम में दोनों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर निगम के पदाधिकारियों ने जुर्माना वसूला। इस दौरान पदाधिकारियों ने जल्द ट्रेड लाइसेंस बनवा लेने की हिदायत दी। नगर प्रबंधक विशाल कुमार सुमन ने कहा कि निगम क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
अगर कोई प्रतिष्ठान बगैर ट्रेड लाइसेंस के व्यापार करते हैं तो उनपर आर्थिक दंड लगाते हुए कार्रवाई की जायेगी।