झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। इस मामले के याचिकाकर्ता आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अभिजीत मणि त्रिपाठी और अधिवक्ता राहुल कुमार ने पक्ष रखा।
झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल शीर्ष अदालत की बेंच के समक्ष उपस्थित हुईं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव पर से संशय के बादल हट चुके हैं।