गिरिडीह। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग रांची द्वारा 23 मई शाम पांच बजे से 25 मई शाम पांच बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है।
ड्राई के डे के दौरान किसी भी प्रकार के मादक या नशीले पदार्थ की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रखने का निर्देश दिया गया है। बताते चलें कि छठे चरण में ही गिरिडीह लोकसभा के लिए मतदान होना है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने मतदान के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्त होने तक ड्राई डे रखने का निर्देश दिया है।
उपायुक्त द्वारा पत्र जारी कर 23 मई शाम पांच बजे से 25 मई शाम पांच बजे तक पूरे जिला भर में ड्राई डे रखने का निर्देश दिया है। उपायुक्त का स्पष्ट निर्देश है कि ड्राई डे के दौरान किसी भी खुदरा या होलसेल दुकान या किसी होटल एवम अन्य स्थानों पर मदिरा या मादक पदार्थों की बिक्री पर पूरी पाबंदी रहेगी।