रांची : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधान सभा परिसर के 750 मीटर के दायरे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। DC राहुल कुमार सिन्हा और SSP किशोर कौशल के निर्देश पर सुरक्षा के लिहाज से 23 दिसम्बर तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सदर SDO ने Section 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है।
यह निषेधाज्ञा 19 दिसम्बर 23 दिसम्बर की रात 11.30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान उक्त क्षेत्र में पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर पाबंदी लगा दी गई है।