गिरिडीह शहरी क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करनेवाले 9 दुकानदारों का चालान काटा गया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत टीम ने की है। कार्रवाई टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. पवन कुमार ने कहा कि कोटपा अधिनियम के तहत 9 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है।
दरअसल, इस अधिनियम के तहत शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक है।
इस क्रम में सर जेसी बोस बालिका स्कूल, कार्मेल स्कूल, प्लस टू मकतपुर हाई स्कूल सहित अन्य स्कूलों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू बिक्री करनेवाले पर कार्रवाई की गई है।