16 वर्ष पूर्व एक ही परिवार के तीन भाइयों की हत्या मामले में अदालत ने दोषी पाये गये दो लोगों को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कवलजीत चोपड़ा की अदालत ने दोषियों की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने इस ट्रिपल मर्डर केस में रामचंद्र यादव एवं नारायण यादव को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।
अदालत द्वारा दंडित रामचंद्र एवं नारायण दोनों सगे भाई हैं। लगभग 16 साल पुराने इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए रामचंद्र यादव एवं नारायण यादव को तीनों भाई की हत्या में दोषी ठहराया था। लगभग 16 साल पुराना यह मामला डुमरी थाना क्षेत्र के बड़कीबेरगी गांव का है। साल 2009 में जमीन विवाद में उत्तम यादव, रामू यादव एवं प्रसादी यादव की लाठी-डंडा से पीटकर तथा गोली माकर हत्या कर दी गई थी।
हालांकि आरोपियों के तरफ से बचाव पक्ष के अधिवक्ता केसी मंडल ने नारायण यादव और रामचंद्र यादव के सजा में राहत देने की अपील न्यायधीश से की थी। लेकिन अपर लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद मरांडी की दलील के बाद अदालत ने दोनों आरोपी की सजा को बरकार रखी।