गिरिडीह झारखण्ड

सरहुल और रामनवमी की शोभायात्रा निकालने को लेकर गाइडलाइंस जारी, देखें क्या-क्या रहेगी पाबंदियां

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सरहुल और रामनवमी की जुलुस को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है। जारी गाइडलाइंस के आधार पर सरहुल और रामनवमी की शोभायात्रा निकालने की अनुमति दे दी गयी है। हालांकि इसके साथ ही कई शर्तें भी रखी गयी है।

*देखे क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां*

-एक साथ 100 लोगों से ज्यादा जुलूस शामिल नहीं हो सकेंगे

-धार्मिक स्थलों में विभिन्न अखाड़ों के कुल 1000 लोग ही हो सकेंगे इकठ्‌ठा

-शाम छह बजे तक ही निकल पाएगा जुलूस

-जुलूस में रिकार्डेड और मिक्सिंग डीजे नहीं बजेंगे

-जुलूस में शामिल लोगों को हैंड सेनेटाइजर रखना होगा

-चेहरे पर मॉस्क भी लगाना अनिवार्य होगा

-स्थानीय जिला प्रशासन जुलूस को निगरानी करेंगे, इसके लिए जिला प्रशासन मैजिस्ट्रेट नियुक्त करेंगे