वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर अनलॉक-5 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद से तमाम स्कूल एवं कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। सभी राज्यो एवं केंद्र शाषित प्रदेशों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि स्कूल एवं कोचिंग संस्थान खुलने पर छात्र छात्राओं को पूरे समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं प्रवेश के समय सभी की स्क्रीनिंग भी करना जरूरी है। इस सबन्ध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूलों को वर्गीकृत कर खोले जाने की बात कही है। स्कूलों एवं कोचिंग संस्थानों को खोले जाने के पूर्व सभी स्कूल एवं कोचिंग प्रबंधन से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा।
इधर झारखण्ड शिक्षा परियोजना के एसपीडी शैलेश चौरसिया ने राज्य में कोरोना कंट्रोल नहीं होने तक स्कूल एवं कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने राज्य में 15 अक्टूबर से स्कूल कोचिंग नहीं खोले जाने की बात कही है। कहा कि बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना उचित नहीं होगा। जब तक झारखण्ड में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती स्कूल कोचिंग खोलने का निर्णय नहीं लिया जा सकता है।