उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में होटल एवं अन्य अतिथि गृह जैसे गेस्ट हाऊस/धर्मशाला/लाॅज का संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त प्राप्त निर्देश के आलोक में जिले में अवस्थित होटल एवं अन्य अतिथि गृह जैसे गेस्ट हाऊस/धर्मशाला/लाॅज के संचालन के दौरान निम्न निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में अवस्थित सभी होटल एवं अतिथि गृह जैसे गेस्ट हाऊस/धर्मशाला/लाॅज आदि का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित होटल आदि के संचालन की अनुमति दी जाती है।
आवश्यक दिशा निर्देश
(क) 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सलाह दी जाती है कि वे अपने घर पर ही रहें (यदि कोई विशेष कारण या चिकित्सा से संबंधित आवश्यकता हो तो उसे छोड़कर)। होटल संचालकों/प्रबंधकों के द्वारा इस संबंध में अपने स्तर से भी सलाह देंगे।
*(ख). वैसे सामान्य उपाय है जिसका पालन सभी होटलों के कर्मी एवं अतिथियों के द्वारा किया जाना है:-*
*-* यथासंभव 06 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जायेगा। फेश कवर/मास्क का अनिवार्य उपयोग किया जायेगा।
*-* हाथ को बार-बार साबुन (40-60 सेकेण्ड तक) से धोना है। हाथ साफ दिखाई पड़ने की स्थिति में भी हाथ को बार-बार साबुन से धोना है। एल्कोहलयुक्त हेण्ड सेनिटाईजर का उपयोग किया जाना है। खांसने/छिकने के समय टिशु/रूमाल/कोहनी से अपने नाक एवं मुॅह को अनिवार्य रूप ढका जाय एवं प्रयोग के उपरांत टिशु का उचित रूप से निस्तारण किया जायेगा।
*-* अपने स्वास्थ्य का स्वयं अनुश्रवण करते रहना है। किसी प्रकार का बीमारी होने पर राज्य/जिला हेल्पलाईन सेंटर को सूचित करना। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना वर्जित होगा। आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल एवं उपयोग करने हेतु सबों को सलाह देना है।
*- संचालकों के द्वारा होटलों में निश्चित रूप से की जानेवाली व्यवस्था निम्नवत है:-*
1. होटल के प्रवेश द्वार में हेण्ड सेनिटाईजर एवं थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था किया जायेगा। सिर्फ बिना लक्षण वाले कर्मी एवं अतिथियों को होटल में आने की अनुमति दी जायेगी।
2. सिर्फ वैसे ही कर्मी एवं अतिथि जिनके द्वारा फेश कवर/मास्क का उपयोग किया गया हो उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जायेगी एवं होटल के अंदर सदैव फेश कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
4. सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मियों की व्यवस्था होटल संचालकों के द्वारा किया जायेगा।
5. होटल के कर्मी के द्वारा ग्लब्स के साथ-साथ अन्य प्रिकॉशन लिया जायेगा। वैसे कर्मी यथा वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती कर्मी या अन्य बिमारी से ग्रस्त कर्मी को विशेष एहतियात रखना होगा। ऐसे कर्मी के द्वारा संभव हो तो व्यक्तियों के संपर्क में आनेवाले काम नहीं किया जायेगा। यदि संभव हो तो होटल संचालकों के द्वारा वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा इन कर्मियों को दिया जा सकता है।
6. होटल के साथ-साथ इसके बाहरी क्षेत्र जैसे पार्किंग स्थल आदि में भीड़ नियंत्रण एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यादा भीड़/सभा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
7. यदि उपलब्ध हो तो वैलेट पार्किंग की व्यवस्था की जाय जिसमें प्रतिनियुक्त कर्मी के द्वारा फेश कवर/फेश मास्क, ग्लब्स आदि का प्रयोग किया जायेगा। ऐसे वाहनों के स्टेरिंग, डोर, हेण्डल, चाभी आदि का disinfection किया जायेगा।
8. कर्मी, अतिथि एवं आपूर्तिकतों के आने एवं जाने हेतु अलग-अलग एंट्री एवं एग्जिट की व्यवस्था की जाय। प्रवेश के समय लगनेवाले कतार में यह ध्यान रखा जाय कि 06 फीट की कम से कम दूरी रखते हुए लोग कतारबद्ध हों। प्रवेशद्वार में पंक्ति की व्यवस्था हेतु पर्याप्त दूरी को ध्यान में रखते हुए जमीन पर घेरा लगाया जाय ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य रूप से किया जाय।
9. लिफ्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा। इस हेतु एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा लिफ्ट का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।होटल के रिस्पेशन में अतिथियों से स्वयं घोषण पत्र, पहचान पत्र के साथ-साथ उनका पूर्ण ब्यौरा (यात्रा वृतांत, स्वास्थ्य स्थिति आदि) प्राप्त कर संधारित रखा जायेगा।
10. पोस्टर/स्टैण्ड/AV MEDIA के द्वारा कोविड 19 से बचाव के उपाय की जानकारी दिया जायेगा। अतिथियों के उपयोग हेतु होटल के रिसेपसन में हेण्ड सेनिटाईजर की व्यवस्था किया जायेगा। अतिथियों के द्वारा प्रपत्र एवं A &D पंजी भरने के पूर्व एवं उसके उपरांत हाथ को सेनिटाईज्ड करवाया जायेगा।
11. होटल प्रबंधकों के द्वारा डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन इन्ट्री आदि की व्यवस्था की जायेगी ताकि संपर्क को कम किया जा सके। सामान को रूम में भेजने के पूर्व disinfection किया जायेगा।
12. वृद्ध, गर्भवती एवं अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त अतिथियों को सलाह दी जायेगी कि वे अतिरिक्त प्रिकॉशन लें। अतिथियों को सलाह दी जायेगी कि Containment Zone का भ्रमण नहीं करें।
13. सामग्री के आपूर्ति, भंडारण आदि के दौरान प्रिकॉशन लिया जायेगा। इस दौरान कतार की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही सामग्रियों को disinfection भी किया जायेगा। होटल संचालकों के द्वारा भी सभी कर्मी एवं अतिथियों को फेश कवर/मास्क, ग्लब्स एवं हेण्ड सेनिटाईजर अपने स्तर से भी उपलब्ध कराया जायेगा।
14. रेस्टोंरेंट के संचालन हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
(क) रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जाय, डिस्पोजल मेनू का प्रयोग किया जाय, कपड़े के नेपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवता के डिस्पोजल नेपकीन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाय,
(ख) आर्डर लेने/देने के दौरान संपर्क से बचने की व्यवस्था की जाय। साथ ही भुगतान हेतु ई वॉलेट को बढ़ावा दिया जाय।
(ग) अतिथियों के द्वारा बुफें सेवा के दौरान भी सोशल डिस्टेंनिंग का पालन किया जाय।
15. रेस्टोरेंट में बैठ कर भोजन करने डाइन- इन के स्थान में रूम सर्विस/पार्सल को बढ़ावा दिया जाय। फूड डिलेवरी कर्मी के द्वारा फूड पैकेट को ग्राहक/अतिथि के दरवाजे पर रख दिया जायेगा, सीधे उनके हाथ में नहीं दिया जायेगा। होटल प्रबंधक के द्वारा होम डिलेवरी हेतु प्रतिनियुक्त किये गये कर्मियों को होम डिलेवरी पर जाने के पूर्व उनका थर्मल स्केनिंग किया जायेगा।
16. अतिथि एवं कर्मी के बीच रूम सर्विस के दौरान वार्तालाप इंटरकोम/मोबाईल फोन के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही रूम सर्विस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जायेगा। गेमिंग आर्केड/बच्चों के खेलने के स्थान (जहाॅ लागू हो) बंद रखा जायेगा।
17. एयर कंडिशन/वेंटिलेशन का प्रयोग CPWD द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा। एयर कंडिशन/वेंटिलेशन का तापमान 24-30 डिग्री एवं humidity 40-70 प्रतिशत के मध्य रखा जाय।
18. लेवेटरी, पेयजल एवं हाथ धोनेवाले क्षेत्र को लगातार एवं अच्छे से सेनिटाईज किया जाय। वैसे सभी स्थल (दरवाजा के नोव, लिफट बटन, हेण्ड रेलिंग, बेंच, वाशरूम आदि) जिसका प्रयोग अतिथि एवं कर्मियों के द्वारा किया जाता है उसे बराबर disinfection 1% सोडिय हाइपोक्लोराईट के प्रयोग से किया जायेगा।
19. फेश कवर/मास्क का प्रयोग के उपरांत अतिथि एवं कर्मियों के द्वारा सही ढंग से इसका निस्तारण कराया जायेगा। वाशरूम का निश्चित समय अंतराल पर पूर्णरूप से साफ किया जायेगा। रूम एवं गेस्ट एरिया को अतिथि के होटल से प्रस्थान करने के उपरांत सेनिटाईज्ड किया जायेगा।
20. किचन में कर्मियों के द्वारा राज्य सरकार द्वारा कार्य स्थल हेतु निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जायेगा। किचन को एक निश्चित समय अंतराल पर सेनिटाईज्ड किया जायेगा। यदि होटल/भवन/परिसर में कोई संक्रमित मरीज पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को एक कमरे/क्षेत्र में आइसोलेट किया जायेगा।
*(क)* जबतक चिकित्सक के द्वारा उनका जाॅच नहीं किया जाता है तबतक के लिए उसे फेश मास्क/फेश कवर दिया जाय। जानकारी प्राप्त होने के उपरांत तुरंत ही इसकी सूचना नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र के साथ-साथ जिला/राज्य नियंत्रण कक्ष को दी जाय।
(ख) चिकित्सक दल के द्वारा रिस्क का आकलन किया जायेगा एवं इसके उपरांत उसके संपर्क में आये हुये व्यक्तियों की विवरणी तैयार की जायेगी। साथ ही उक्त क्षेत्र को disinfection किया जायेगा। यदि व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उक्त भवन को disinfection किया जायेगा।
उपायुक्त द्वारा गिरिडीह जिलान्तर्गत अवस्थित सभी होटल/गेस्ट हाऊस/धर्मशाला/लाॅज आदि के संचालकों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने संस्थान का संचालन उपरोक्त दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर कोविड 19 से बचाव एवं होटल आदि के संचालन हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये/किये जानेवाले दिशा-निर्देशों के अनुपालन के साथ करेंगे। यदि किसी संचालक के द्वारा उक्त दिशा-निर्देश का नही पालन करते हुए होटल/संस्थान का संचालन करते हुए पाया जाता है तो ऐसे संचालकों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं IPC की सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा प्रतिनियुक्त वरीय इंसिडेंट कमांडर एवं इंसिडेंट कमांडर को आदेश दिया गया है कि वे अपने प्रशासनिक क्षेत्र में अवस्थित उक्त श्रेणी के संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करायें कि उक्त संस्थान का संचालन केन्द्र/राज्य सरकार एवं उपरोक्त दिशा-निर्देशों के साथ करना सुनिश्चित करेंगे।